पेंशन के लिए बनेगा रेग्युलेशन
विद्युत मंडल के अधिकारियों- कर्मचारियों की पेंशन के लिए पृथक से रेग्युलेशन बनाया जाएगा। इस संबंध में विद्युत नियामक आयोग ने विधिवत आदेश दे दिया है। रेग्युलेशन के लिए आयोग एक ड्रॉफ्ट तैयार कराएगा इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। आयोग के इस आदेश से जहां बिजली कंपनियों को राहत मिली है .
विद्युत नियामक आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि विद्युत मंडल और उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों व सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन भुगतान व इससे संबंधित अन्य मुद्दों को टेरिफ रेग्युलेशन से पृथक कर एक अलग से रेग्युलेशन बनाया जाएगा। इस संबंध में नियामक आयोग ने आयोग सचिव को निर्देशित किया है कि वे उचित रेग्युलेशन तैयार कर प्रस्तुत करें।
उल्लेखनीय है कि मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, पावर जनरेशन कंपनी, पावर ट्रेडिंग कंपनी की ओर से संयुक्त रूप से कर्मियों की पेंशन व्यवस्था हेतु एक याचिका मप्र विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। कंपनियों की ओर से पैरवी दिल्ली के सीनियर एडवोकेट एमजी रामचंद्रन ने की।
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