07 अक्तूबर, 2010

धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से त्योहारों के दौरान अस्थायी कनेक्शन लेने की अपील

 विद्युत वितरण कम्पनी ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से त्योहारों के दौरान अस्थायी कनेक्शन लेने की अपील की है। प्रदेश में विद्युत की बचत तथा विद्युत अपव्यय का रोकने के उद्देश्य से राज्य की सभी धर्म की धार्मिक उत्सव समितियों से अपील की गई है कि वे आवश्यकतानुसार अस्थाई विद्युत कनेक्शन लेकर अपने धार्मिक आयोजन पूरे उल्लास, तनमयता और परम्परा अनुसार मनाये। साथ ही ऊर्जा संरक्षण बिजली बचत में अपना योगदान प्रदान करें।

  रामलीला, दुर्गोत्सव, गरबा तथा डांडिया उत्सव के दौरान धार्मिक पंडालों एवं झांकियों में बिजली साज-सज्जा कम्पनी से नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन लेकर करने को कहा है।




 विद्युत प्रदाय मीटरीकृत होगा। विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थायी कनेक्शनों के लिये लागू घरेलू दर पर की जायेगी तथा तद्नुसार कम्पनी में राशि जमा करनी होगी। इसके लिये आवेदन में दर्शाये अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि अग्रिम जमा कराकर पक्की रसीद प्राप्त की जाना चाहिये।








 विद्युत वितरण कम्पनी ने आग्रह किया है कि उपभोक्ता द्वारा आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग विद्युत साज-सज्जा के लिये नहीं करें। साथ ही अनाधिकृत तरीके से विद्युत का उपयोग नहीं किया जाये।  कम्पनी ने सचेत किया है कि अधिक भार से ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना तथा दुर्घटना की आशंका रहती है। इसी प्रकार पारेषण एवं वितरण प्रणाली पर विपरीत असर होने से अंधेरे की संभावना का खतरा रहता है।



त्यौहार समितियों से कहा गया है कि अनाधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार अनाधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार का लायसेंस भी निरस्त हो सकता है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के भोपाल क्षेत्र एवं ग्वालियर क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह है कि वे झांकियों के निर्माण एवं विद्युत साज-सज्जा में विद्युत सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें।

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